मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव पलडी में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 7 सितंबर 2009 को थाना शाहपुर के ग्राम पलड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर राहुल उर्फ सोनू जब अरोपियों के मकान के सामने से गुज़र रहा था तो आरोपी मुकेश बाबूराम व रवि उर्फ फौन्दी निवासीण पलडी ने उस पर हमला कर गोली मारकर से घायल कर दिया। घायल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में राहुल के चाचा महेंद्र सिंह ने आरोपी मुकेश, उसके भाई बाबूराम व बेटे रवि को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज कराई।

सुनवाई के चलते बाबूराम की मौत हो गई। अभियुक्त मुकेश व उसके बेटे रवि के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 13 में मामले की सुनवाई हुई। दोनों अभियुक्त शाहपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर भी है। न्यायाधीश शक्ति सिंह ने अभियुक्त मुकेश व उसके बेटे रवि को उम्र कैद सजा सुनाई है व प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा अभियुक्त रवि को शस्त्र अधिनियम में भी दो वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी परविंदर कुमार ने कोर्ट में पैरवी की।