मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने प्रकरण में फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में नौ सितंबर 2022 को एक महिला अपनी किशोरी पुत्री के साथ रात करीब आठ बजे दवा लेने जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। मां-बेटी ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता की मां ने थाने पर आरोपी संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में हुई। अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। अदालत ने दोषी संजीव को सश्रम पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।