मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले कवाल कांड को लेकर खालापार के शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व सांसद सईदुज्जमां, कादिर राना समेत सभी दस आरोपी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों का चार्ज फ्रेम करने को बहस के लिए नौ सितंबर की तारीख लगाई है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
आठ साल पहले 27 अगस्त 2013 में कवाल कांड हुआ था। जिसको लेकर 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सभा की थी। जिसमें राजनेता भी शामिल हुए थे। सभा में भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप का मुकदमा पुलिस की ओर से शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व कांग्रेस सांसद व पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में यह मामला दर्ज हुआ था।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-4 की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। मुकदमे में बुधवार को आरोप तय होने की तारीख होने पर सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने आरोप तय करने पर बहस के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए आरोप तय पर बहस के लिए नौ सितंबर की तारीख नियत की है।
चुनाव आचार संहिता के एक मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने पर पूर्व विधायक अनिल कुमार एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने वारंट रिकॉल कराया है। अब इस मामले में सात सितंबर की तारीख लगी है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पूर्व विधायक अनिल के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धारा 188 का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उन्होंने भीड़ के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे में पूर्व विधायक के गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। जिसमें बुधवार को पूर्व विधायक अनिल ने कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल कराए हैं।