मुजफ्फरनगर। पूर्व जिला पंचायत सदस्या व उसके पति के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के भूराहेड़ी गांव निवासी हसीन पुत्र सईद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी कि श्यामपुरा पुरकाजी निवासी छोटी बेगम व उसके पति आमिर अली ने झबरपुर गांव में गुड़ उद्योग क्रेशर लगाने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था। बाद में दूसरी फर्म बनाकर उसे फर्म का गारंटर बनाकर एक करोड़ 42 लाख रूपये का बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया गया।

वही उसके साथ धोखाधडी कर ली गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर पूर्व जिला पंचायत सदस्या छोटी व उसके पति ने कोतवाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। कोतवाल ज्ञानेश्वर बौद्ध ने बताया कि मामले में जांच कराई जा रही है। बताया गया कि प्रदेश सरकार की गुड़ उद्योग नीति के तहत क्रेशर लगाने को फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जिसमे आपस में विवाद के चलते लगभग 70 लाख रूपये की धनराशि बैंक द्वारा फर्म को देने से रोक ली गई थी।