सेंधवा| आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को पैन तथा आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है इसके अभाव में करदाताओं को अनेक सुविधाएं से वंचित होना पड़ेगा साथ ही पेन नंबर भी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है जिसके लिए करदाता सजग होकर अपना आधार पैनकार्ड लिंक करवाएं।
यह बात आयकर अधिकारी नेमानी श्रीनिवास ने कर सलाहकारों तथा आयकर दाताओं से बैठक में कही। बैठक में आयकर अधिकारी ने बताया कि आयकर नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से आधार, पैन आपस में लिंक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में भी अनेक करदाताओं के आधार सदा बैंक लिंक नहीं हो सके हैं। जिसको लेकर आयकर विभाग द्वारा एक अधिसूचना 28 मार्च 23 को जारी की गई है जिसके अंतिम तिथि 30 जून 2023 है।
स्थिति के उपरांत भी अगर आयकर दाता का पेन तथा आधार लिंक का नहीं होता है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे उसे मिलने वाली सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएगी। साथ ही करदाता का कोई रिफंड बाकी है तो उसे वह रिफंड भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह करदाता बैंक से किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे साथ ही उन्हें किसी शासकीय योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा।
वहीं उपस्थित कर सलाहकारों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आधार सेंटर की कमी है साथ ही सीनियर सिटीजन के थंब इंप्रेशन स्कैन होने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसके चलते आधार से पैन कार्ड लिंक होने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि इसके बावजूद हम आधार से पैन कार्ड लिंक करने को लेकर करदाताओं को जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बैठक में अमित कुमार रावत आयकर निरीक्षक सेंधवा, कर सलाहकार अजय झवर, सीए मनीष खले, सुमित गांधी, सौरभ सोनी, आयुष बियानी, पलाश तायल, दिव्येश झंवर, टैक्स एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा सहित व्यापारीगण व करदाता उपस्थित थे।