लखनऊ। उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता सलाहकार समिति द्वारा सौंपे गए जनहित प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने के निर्देश पावर कारपोरेशन को दिए हैं। निदेशक वाणिज्य पावर कारपोरेशन ने अवगत कराया है कि जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है, जल्द ही उपभोक्ताओं को ब्याज दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनके प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री ने पावर के चेयरमैन को ब्याज के भुगतान के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य के करीब 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पांच साल से अधिक समय से बिलिंग सिस्टम में जीरो फीड है। जिसकी वजह से इन उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं मिल पा रहा है जबकि विद्युत अधिनियम-2003 के अनुसार उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर हर साल ब्याज देने की व्यवस्था है।