नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऐलान किया है. केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. कर्मचारी पहले से चल रही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं. UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.

इस स्कीम की 5 प्रमुख बाते हैं. जिसके बारे में हम आपको एक-एक कर बता रहे हैं.
कर्मचारियों ने एक सुनिश्चित रकम की मांग की थी. कर्मचारियों को इस स्कीम में सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा. 25 साल तक जिसने सर्विस की है उसे रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के वेतन का एवरेज दिया जाएगा. 10 साल से 25 साल की सेवा में उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी.
कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को उस 50 फीसदी का 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी.
किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी.
उपरोक्त तीनों बिंदुओं के अंतर्गत महंगाई के आधार पर पेंशन दी जाएगी.
कर्मचारी को एक लंपसम अमाउंट सुपर एनुऐशन के तौर पर मिलेगा.