ओडिशा : जब लड़की को पता चला कि समीर मुस्लिम है तो उसने आरोपित से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके साथ ही पीड़िता ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। पीड़िता के इनकार से भड़के समीर मंसूर ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसे पोर्न साइट पर अपलोड करने का डर दिखाकर पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए थे।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक महिला ने शुक्रवार (8 नवंबर 2024) को समीर मंसूर नाम के एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। यौन शोषण की शिकार पीड़िता का आरोप है कि उसे लम्बे समय से इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। इनकार करने पर पिटाई की जाती थी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की शिकायत भुवनेश्वर के महिला थाने में की गई है। मूल रूप से जगतसिंहपुर जिले के कुजंग पुलिस थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने शुक्रवार को बताया कि साल 2022 में ऑनलाइन गेम ‘फ्री फायर’ खेलते हुए उसकी जान-पहचान एक युवक से शुरू हुई थी। इस दौरान समीर मंसूर ने अपना मजहब छिपा लिया था। थोड़े ही समय में दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों के बाद समीर ने उसे अपने झाँसे में ले लिया। वह मार्च 2024 में ओडिशा आकर लड़की से मिला। वह लड़की को एक होटल में ले गया और वहाँ पीड़िता से रेप किया। इस दौरान आरोपित समीर मंसूर ने इसका वीडियो भी बना ली। कुछ समय बाद समीर मंसूर पीड़िता पर इस्लाम कबूल करके उससे निकाह करने का दबाव बनाने लगा।
जब लड़की को पता चला कि समीर मुस्लिम है तो उसने आरोपित से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके साथ ही पीड़िता ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। पीड़िता के इनकार से भड़के समीर मंसूर ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसे पोर्न साइट पर अपलोड करने का डर दिखाकर पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए थे।
बकौल पीड़िता, समीर मूलतः बिहार के चंपारण का रहने वाला है और जम्मू-कश्मीर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। समीर मंसूर अब पीड़िता के साथ उसके परिजनों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इससे लड़की अवसाद में घिर गई है।अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोपित समीर मंसूर पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
भुवनेश्वर के सहायक पुलिस आयुक्त शुभनारायण मृदुली ने बताया कि आरोपित समीर मंसूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(1), 385, 386, 294, 506 के साथ आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। समीर मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जाँच एवं आगे की अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।