मुजफ्फरनगर.समाजसेवी मो. खालिद और सभासद राजीव शर्मा की शिकायत पर शासन स्तर पर चल रही जांच में पालिका चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल पर तीन मामले तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी को वित्तीय अधिकार, आटो रिक्शा, टेपो शुल्क और दुकानदार प्रकरण में आरोप सिद्ध हुए थे। अपर मुख्य सचिव ने चेयरपर्सन को दोषी मानते हुए 1 लाख 95 हजार 223 रुपए की वसूली करने का नोटिस भेजा है। वहीं अपर मुख्य सचिव ने चेयरपर्सन को भविष्य में सचेत रहने की भी चेतावनी दी थी।
अपर मुख्य सचिव के आदेश से मो. खालिद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दी। मो. खालिद ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के आदेश को अनुचित माना है। चेयरपर्सन पर कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी जताई है। मो. खालिद ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के अंदर पालिकाध्यक्ष से जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी।