मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा में अवैध संबंध का विरोध करने पर युवक की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को सुबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। मृतक की पत्नी अभी फरार चल रही है।

अभियोजन के अनुसार 10 मई 2009 को मेरठ निवासी मुकेश घर से अपने उधार पैसे लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव अगले दिन मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा के जंगल से बरामद हुआ था। गांव के चौकीदार ने थाने पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकेश की गुमशुदगी उसके भाई ने मेरठ के मैडिकल थाने में दर्ज कराई थी। शव की शिनाख्त होने पर पुलिस ने मामले की जांच की तो हत्या का खुलासा हुआ।

पुलिस की जांच में मुकेश की पत्नी संगीता के अवैध संबंध किशन निवासी शास्त्रीनगर, मेरठ के साथ थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि अवैध संबंध का विरोध करने पर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस की जांच में संगीता, किशन कुमार, बबलू निवासी नरा व साबिर निवासी खालापार के नाम प्रकाश में आए थे। न्यायाधीश ने अभियुक्त किशन को आजीवन कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी बबलू व साबिर को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।