नई दिल्ली. कई बार ऐसा होता है कि जब आप बैंक जाते हैं और बैंक कर्मचारी आपको यह कहकर कुछ देर बैठने के लिए कहता है कि अभी लंच का वक्त हो चुका है, जिसके बाद आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में आपको अगर कोई इमरजेंसी है, तो आपको काफी समस्या होती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बैंक कर्मचारी आपको लंच टाइम की बात कहकर टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आरबीआई किसी भी बैंक को इसकी इजाजत नहीं देता है। इसीलिए, आज हम आपको बैंक ग्राहकों के अधिकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बैंक में आपका समय न खराब हो। अगर कोई बैंक कर्मचारी ऐसा बहाना बनाता है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच करने के लिए नहीं जा सकते हैं। आरबीआइ के अनुसार बैंक कर्मचारी एक-एक करके लंच ब्रेक ले सकते हैं। बैंक का साधारण लेन-देन बाधित नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी थी।
अगर कोई बैंक कर्मचारी आपको लंच करने का बहाना बताकर घंटों तक बैठाता है, तो आप बैंक के कंप्लेन रजिस्टर में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप बैंक प्रबंधक व नोडल ऑफिसर से उस बैंक कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल या CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आप बैंक के शिकायत नंबर (कस्टमर केयर) और ईमेल से भी अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं।
आपको बता दें कि आरबीआई ने 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से बैंक ग्राहकों की शिकायत दूर की जाती है। हालांकि, बैंक ग्राहक यहां तभी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जब बैंक ने ग्राहक की शिकायत रिसीव की हो और उनकी तरफ से एक महीने के भीतर कोई जवाब न दिया गया हो या बैंक के उस जवाब से बैंक ग्राहक असंतुष्ट हो।