मुजफ्फरनगर। वर्ष 2017 में 75 गज प्लाॅट की खातिर अपने शौहर को कत्ल करने की आरोपी पत्नी सहित दो लोगों को अदालत ने हत्या व साजिश रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 मार्च 2017 को संधावली निवासी मोहम्मद राशिद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 4/5 मार्च की रात घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और उसके पिता को अपने साथ उठाकर ले गए। बाद में उनका शव एक खेत में पड़ा मिला। उनकी दो गोली मारकर हत्या की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया था।
इसके अगले दिन 6 मार्च को जामियानगर निवासी दिलशाद ने पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता ने राशिद की मां आमना से दूसरा निकाह किया था। उसके पिता ने ढाई सौ गज का मकान संधावली में बनवाया था। 75 गज का प्लाॅट अपने नाम रख लिया था। आमना के पहले पति के बच्चों द्वारा मारपीट करने पर उसका पिता उक्त प्लाॅट को बेचना चाहता था, जिसके चलते आमना ने साजिश रचकर उसके पिता की हत्या करा दी।
पुलिस ने इस मामले में आमना और एक अन्य आरोपी आरिफ उर्फ दीवान निवासी जड़ौदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया था। इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनकी जमानत निरस्त कर दी थी। अदालत इस मामले में दोनो दोषियों को आजीवन कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस मामले में एडीजीसी क्रिमिनल अमित त्यागी ने अभियोजन की ओर से पैरवी की और अदालत में गवाह व सबूत पेश किए।