मुजफ्फरनगर। क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तहसील के कर्मचारी पर न्यायालय में विचाराधीन वाद को निरस्त कराने की एवज में अपनी पुत्री का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई।
महिला ने शिकायती पत्र में बताया कि उसके पति विक्रम दत्त शर्मा ने 12 -6- 2020 को अपनी कृषि भूमि का वसीयतनामा कार्यालय उप निबंधक में निष्पादित किया था उसके बाद पति की 10- 10- 2020 में मृत्यू हो गई अपने पति की मृत्यु के बाद पीड़िता न्यायालय तहसील जानसठ में वसीयतनामा के आधार पर खतौनी में नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था नामांकन वाद दर्ज होने के बाद गांव की गवाही होने के बाद उक्त नामांतरण बाद में आपत्ति आ गयी जो वाद संख्या 428 / 2020 कौशल शर्मा बनाम विक्रम दत्त शर्मा के रूप में विचाराधीन हैं पीड़िता 66 वर्ष की महिला शारीरिक कमजोरी के कारण चलने फिरने में असमर्थ महसूस करती है पीड़िता ने अपनी अविवाहित पुत्री के साथ रहती है वही उपरोक्त वाद की पैरवी कर रही है। नायाब तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है वही तहसील में कार्यरत कर्मचारी पिछले 2 वर्षों से पीड़िता की पुत्री को लगातार यह कह कर परेशान कर रहा है कि वह तुम्हारे मुकदमे मे तुरंत आदेश करा देगा वह उसकी बात मान ले वह शारीरिक शोषण से संबंधित अश्लील बातें करता है उसकी पुत्री द्वारा मोबाइल पर बात करने के बाद उसकी बात को रिकॉर्ड कर लिया ।