मुजफ्फरनगर। भोपा में 13 साल पहले किसान राजकरण की हत्या के आरोपियों को गैंगस्टर के मुकदमे में सजा सुनाई गई। गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर एवं राजेश शर्मा ने बताया कि 12 मार्च 2010 को राजकरण अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से राजकरण की मौत हो गई थी। वादी सुशीला ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल, सहंसर पाल, बाला पत्नी ऋषिपाल, धीरज, नीरज रोहित, मोहित को जेल भेज दिया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष भोपा संजय वर्मा ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया और गैंगस्टर में भी चालान किया था।

ट्रायल के दौरान बाला की मृत्यु हो चुकी है। धीरज और नीरज फरार है। गैंगस्टर में अदालत ने आरोपी रोहित और सहंसर पाल को पांच -पांच साल के कारावास और पांच- पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मोहित के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अभियुक्तों पर हत्या का वाद अदालत में विचाराधीन है।