मुजफ्फरनगर जनपद में छपार के खाद व्यापारी राजीव त्यागी की हत्या के मामले में आरोपी कुख्यात अनिल दुजाना के पेशी पर नहीं आने के कारण संपत्ति कुर्क होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। छपार पुलिस को आख्या पेश करने के आदेश दिए हैं।
खाद विक्रेता की 2013 में सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दुजाना और उसके साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-13 कर रहे हैं।
एडीजीसी परविंद्र ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव निवासी अनिल दुजाना के कोर्ट में पेशी पर नहीं आने के कारण कुर्की की कार्यवाही धारा 83 के आदेश जारी किए हैं। अभियुक्त के जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। धारा 82 और 83 की कार्रवाई की जानकारी गौतमबुद्धनगर आयुक्त को भेजने के आदेश भी दिए गए हैं।
खाद विक्रेता की हत्या के मामले में आरोपी शैंकी त्यागी, मुनेश कुमार, अखिलेश त्यागी और गिरीश मोहन अदालत में पेश हुए। आरोपी रोबिन त्यागी, ब्रिजेश और प्रमोद ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया। मुख्य अभियुक्त के अदालत में पेश नहीं होने के कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है।