मुजफ्फरनगर। जिला जज के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी जजशिप ने विभिन्न थानों पर 19 पेशेवर जमानतियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए हैं। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद न्यायिक अधिकारियों की गठित समिति की रिपोर्ट पर की गई।

हाईकोर्ट ने जिला जज चवन प्रकाश को पत्र लिखकर पेशेवर जमानतियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किये थे। हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में जिला जज ने पेशेवर जमानतियों को चिन्ह्ति करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की समिति का गठन किया था। समिति ने पाया कि कुछ जमानती सभी न्यायालयों में मौजूद रहते हैं, तथा अपने कागजात व पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

जिला जज के आदेश पर गठित न्यायिक अधिकारियों की समिति ने विभिन्न अदालतों में मौजूद रहकर अपने कागजात का प्रयोग कर जमानत भरने के मामले में 19 पेशेवर जमानती चिन्हित किये थे। जिन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की संस्तुति जिला जज की ओर से की गई थी।

जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जज शिप सुरेंद्र कुमार ने विभिन्न थानों में आरोपित पेशेवर जमानतियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासनिक अधिकारी जजशिप की तहरीर पर विभिन्न थानों में जिले के चिन्हित 19 पेशेवर जमानतियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

इनमें फूलसिंह निवासी जयभगवानपुर थाना छपार, जगपाल गांव रामपुर थाना छपार, रविन्द्र जड़ौदा थाना मंसूरपुर, रमेश निवासी जड़ौदा थाना मंसूरपुर, ऋषिपाल निवासी वहलना थाना शहर कोतवाली, ब्रह्मसिंह निवासी बहेड़ी शहर कोतवाली, सईद उर्फ सईदु निवासी खेड़ा पट्टी सूजड़ु शहर कोतवाली, शमीम निवासी खालापार शहर कोतवाली, मो. शफी निवासी कुंगरपट्टी थाना शहर कोतवाली शामिल हैं।

इनके अलावा सलीम पुत्र सद्दीक, निवासी मिमलाना शहर कोतवाली, कर्म सिंह, निवासी कवाल थाना जानसठ, चन्द्रवीर सिंह पुत्र हरदेवा निवासी कल्लरपुर शहर कोतवाली, वाजिद पुत्र सलीम, निवासी सरवट थाना सिविल लाइन, इस्लाम पुत्र मुमताज निवासी लद्धावाला शहर कोतवाली, यामीन पुत्र अल्ला बंदा शहर कोतवाली, शमशाद पुत्र सिराजुद्दीन गांव तावली थाना शाहपुर एवं सत्तार पुत्र जाहिद निवासी खालापार और पालूराम निवासी गांव तावली शामिल हैं।