मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर में रंगदारी मांगे जाने के मामले में शुक्रवार को सभासद प्रवीण पीटर ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। वहीं कोर्ट ने पीटर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। यह मामला काफी चर्चा में रहा था।
नई मंडी थाना क्षेत्र के संजय मार्ग निवासी मनीष गुप्ता ने नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कुछ लोगों पर पचेंडा रोड स्थित फैक्ट्री में जबरन साझेदारी का दबाव बनाने और इसके बाद मारपीट करते हुए लाखों की अवैध उगाही करने का आरोप लगाया था। नई मंडी थाना पुलिस ने एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश पर मामले में कुख्यात माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी, सचिन अग्रवाल, अमित गोयल उर्फ अमित बौना, अमित माहेश्वरी व उसकी पत्नी अनुराधा, शुभम बंसल, शैंकी मित्तल और सभासद प्रवीण मित्तल उर्फ प्रवीण पीटर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस आरोपितों की धरपकड़ में जुटी है। लेकिन इसी बीच शुक्रवार को संजीव जीवा के करीबी सभासद प्रवीण पीटर ने एडीजे कोर्ट चार में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने पीटर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में नामजद प्रवीण पीटर के बेटे शैंकी मित्तल को जेल भेजा था। इस मामले में जिला जज की कोर्ट से संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी, शुभम बंसल, अमित माहेश्वरी समेत पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।