पटना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के लिए खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव सवा तीन साल बाद रिहा होंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। 1 लाख रुपए का मुचलका, 10 लाख रुपए जुर्माना जमा करना होगा। इसके बाद वो एक दो दिन में बाहर आ जाएंगे। फिलहाल दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बता दें लालू चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे।
इस आधार पर लालू को जज ने दी जमानत
दरअसल, शनिवार को जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जज ने सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने उन्हें 7-7 साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। लालू ने याचिका दायर कर कहा था कि वह आधी सजा काट चुके हैं। जबकि सीबीआई का दावा था कि उनकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। बता दें कि लालू को चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पहले ही अक्टूबर 2020 में जमानत मिल चुकी है।
कोर्ट ने जेल से बाहर आने पर लगाई शर्तें
जस्टिस अपरेश सिंह ने लालू को जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी रखीं हैं। लालू बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। वह अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। जमानत के लिए एक लाख रुपए का मुचलका देना होगा। जुर्माने में 10 लाख रुपए जमा करना होगा।
ढाई साल रिम्म में इलाज के बाद एम्स में भर्ती
डॉक्टरों की सलाह पर लालू यादव का फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। इससे पहले करीब ढाई साल उनका रिम्स रांची में इलाज चला है। यहां जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो इसी साल 23 जनवरी को उन्हें एम्स शिफ्ट किया गया था।
पिता को बेल मिलने पर तेजस्वी यादव कही ये बात
पिता को बेल मिलने पर बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय ने उन्हें बेल दी है। वे अभी एम्स में भर्ती हैं। इलाज चल रहा है। हम लोगों की चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर भी है। उनकी किडनी में संक्रमण काफी ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ है। उनका इलाज अभी एम्स में ही चलेगा।
चारा घोटालाः लालू यादव को इन 4 मामलों में मिल चुकी है सजा…
पहलाः चाईबासा ट्रेजरी केस
गलत तरीके से 37.7 करोड़ रु. निकालने का आरोप
44 अभियुक्तों में लालू यादव का भी नाम, 5 साल की सजा
दूसराः देवघर ट्रेजरी
गलत तरीके से 84.53 लाख निकालने का आरोप
38 अभियुक्तों पर केस, जिसमें लालू भी शामिल, 3.5 साल की सजा
तीसराः चाईबासा ट्रेजरी
गलत तरीके से 33.67 करोड़ निकालने का आरोप
56 आरोपी, जिसमें लालू भी शामिल, 5 साल की सजा
चौथा ः दुमका ट्रेजरी
गलत तरीके से 3.13 करोड़ निकालने का आरोप
2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा