मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने 1 करोड़ की फिरौती के लिए किये गए व्यापारी के अपहरण के मुकदमे की सुनवाई करते हुए 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया कि 2007 में शामली में एक व्यापारी का अपहरण हो गया था। उन्होंने बताया कि शामली में वर्मा मार्केट में राज आयल ट्रेडर्स के नाम से तेल की दुकान करने वाले व्यापारी राजकमल का 11 अक्टूबर 2007 को उस समय कार सवार कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। जब वह अपनी दुकान बंद कर अपने नौकर के साथ जा रहा था। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने तमंचा दिखाकर राजकमल को कार में बैठा लिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया कि अपह्रत व्यापारी राजकमल को छोड़ने के नाम पर रमेश लाठर बदमाश के नाम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने सुरागरसी करते हुए एक बदमाश अमित को दबोच लिया था, जिसकी निशानदेही पर जंगल में छापामारी करते हुए अपह्रत राजकमल को बरामद कर लिया गया था। मौके से ही कुछ बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरणपाल सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट जज छोटेलाल यादव ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए आरोपी सचिन पुत्र आाजद निवासी हैदरपुर थाना तितावी क्षेत्र, सत्तार पुत्र सुल्तान रांगड़ निवासी महजी माजरा थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर, ताहिर पुत्र नवाब रांगड़ निवासी गांव बाबूपुरा थाना नानौता, इश्त्याक निासी ख्वाजपुरा थाना झिंझाना जिला शामली इंतजार पुत्र हाशिम निवासी ख्वाजपुरा जिला शामली और गजेन्द्र, पारस तथा धर्मेन्द्र को दोषी ठहराते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।