मुजफ्फरनगर के एक गांव में 5 वर्ष पहले घर में घुसकर किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट की जज रीमा मल्होत्रा ने सुनवाई कर दोषी को 6 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रम राठी ने बताया कि 2 मार्च 2017 को थाना छापर के एक गांव में घर मे घुस कर एक युवक ने 14 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत की थी। शोर मचाने पर जब पीड़िता का भाई पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया था। इस मामले में आरोपी करोड़ी पुत्र तेजपाल के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रम राठी ने बताया कि घटना छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार आरोपी करोड़ी कमरे में घुस गया था और जबरन पीड़िता के कपड़े उतारने लगा था। बताया कि पुलिस ने धारा 452, 354 आईपीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्यवाही की थी। धटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए 6 गवाह पेश किये। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित करोड़ी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को 6 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।