हैदराबाद. हैदराबाद में आज एक भाजपा विधायक के ऊपर केस दर्ज किया गया है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में गैंगरेप का शिकार हुई नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर की है। नाबालिग छात्रा के साथ 28 मई को हैदराबाद के पॉश एरिया में गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस का कहना है कि विधायक ने घटना से जुड़े फोटो और वीडियो जारी कर दिए थे। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 228 ए के तहत रेप पीड़िता की पहचान या उससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी उजागर करना कानूनन जुर्म है।
पुलिस के मुताबिक भाजपा विधायक एम रघुनंदन राव के खिलाफ एडवोकेट करम कोमिरेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी पी नरेश कुमार के मुताबिक कोमिरेड्डी ने शिकायत में कहा है कि विधायक रघुनंदन राव ने प्रदेश भाजपा के ऑफिस में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान घटना से जुड़े फोटो और वीडियो सार्वजनिक किए थे। शिकायत में कहा गया है कि ऐसा करके विधायक कानूनी प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं। साथ ही वह पीड़िता की चरित्र हत्या कर रहे हैं, जो उसे अवसाद की स्थिति में पहुंचा सकता है। कोमिरेड्डी का कहना है कि प्रेस कांफ्रेंस के बाद लड़की की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
शिकायत में यह भी कहा गया कि विधायक राव द्वारा पीड़िता की तस्वीरें सार्वजनिक करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। साथ ही यह यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 74 का भी उल्लंघन करता है। यह सेक्शन के मुताबिक पीड़िता की पहचान मीडिया में उजागर करने से मना करता है। वहीं पॉस्को एक्ट, 2012 भी कहता कि नाबालिग से जुड़ी कोई भी सूचना या फोटो किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट कोमिरेड्डी ने इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में भी शिकायत दर्ज कराई है।
इससे पहले राव ने कहा कि वह किसी भी केस से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि फोटो या वीडियो में कहीं भी पीड़िता का चेहरा या कोई पहचान चिन्ह नहीं दिखा है। इसमें उसका नाम भी नहीं लिया गया है। राव के मुताबिक उन्होंने यह वीडियो और फोटो आरोपियों की पहचान उजागर करने के मकसद से जारी की थी। उन्होंने कहा कि यह एआईएमआईएम के नेताओं को बचाने की साजिश है। इस घटना में उनके नेताओं के बच्चे शामिल हैं।