मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुरकाजी सुरक्षित सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ विधायक ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने साक्ष्यों के अभाव में विधायक को दोषमुक्त कर दिया है।

बसपा प्रत्याशी के तौर पर शहर के अंकित विहार निवासी विधायक अनिल कुमार ने 21 जनवरी 2017 को समर्थकों के साथ नामांकन किया था। सिविल लाइन थाने के एसआई बाबू लाल ने सिटी मजिस्ट्रेट से आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण की लिखित शिकायत की। इसके बाद अदालत में धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया।

पिछले साल 21 दिसंबर में प्रकरण की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एफटीसी के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने पुरकाजी विधायक को 15 दिन कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। पूर्व डीजीसी फौजदारी दुष्यंत त्यागी ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई एडीजे-तीन ने की। अपील स्वीकृत कर विधायक को प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया है।