नई दिल्ली. सरकार ने पारिवारिक पेंशन को ढाई गुना से अधिक बढ़ा दिया है. अहम सुधार के तहत फैमिली पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इस कदम से मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए जीवन का गुजारा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.
पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार रुपये तक हो सकती थी जिसे ढाई गुने से अधिक बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. यह स्पष्टीकरण कई मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त रिफरेंसेज के आधार पर जारी किया गया है.
मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप नियम (11) के अनुसार, अगर पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और इस नियम के प्रावधानों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलेगी.
पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार और 27 हजार रुपये प्रति महीने थी जो 6वें वेतन आयोग के रिकमंडेशंस कें मुताबिक 90 हजार रुपये के अधिकतम भुगतान का 50 फीसदी और 30 फीसदी था. पहले निर्देश दिए गए थे कि ऐसे मामलों में दो फैमिली पेंशन की कुल राशि 45,000 रुपये प्रतिमाह और 27,000 रुपये प्रतिमाह, यानी 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से ज्यादा नहीं होगी. यह दर छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के मुताबिक, 90000 रुपये के मैक्सिमम सैलरी के संदर्भ में तय की गई थी.