मुजफ्फरनगर। कस्बा बुढ़ाना में धार्मिक टिप्पणी के बाद जाम लगाने और बवाल के मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
कस्बा बुढाना में धार्मिक टिप्पणी के बाद जाम लगाने और बवाल के मामले 20-20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर 22 अक्तूबर को 19 आरोपियों हसनैन, राहिल, आजम, समी कुरैशी, कैफ उर्फ मोदी, उजैफ, जुनैद, काशिफ, मासूम, असद, फैज उर्फ बिल्ला, इकलाख, समीर उर्फ दिलजान, राशिद, इसरार, आस मोहम्मद, नवेद, शमशाद और सैफ उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया था।
जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। जमीयत की ओर से अधिवक्ताओंं के पैनल के माध्यम से सभी आरोपियों के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी। गुरुवार को एसीजेएम प्रथम जूनियर डिवीजन कोर्ट में सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।