मुजफ्फरनगर। में  ककरौली थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने प्रकरण की सुनवाई की। अदालत सजा के प्रश्न पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगी।

विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 19 जुलाई, 2016 को दो किशोर अपने गांव की किशोरी को बहला.फुसलाकर क्षेत्र के तेवड़ा की पुलिया पर ले गए। यहां से आरोपी जाहिद ने किशोरी को जबरन गाड़ी में बैठा लिया और दिल्ली ले गए और दुष्कर्म किया।  

प्रकरण में 21 जुलाई, 2016 को पीडि़त परिवार की ओर से दोनों नाबालिग आरोपियों और जाहिद के खिलाफ धारा 376 और 506 में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। किशोरों की फाइल जुवेनाइल कोर्ट में चली गई। आरोपी जाहिद का ट्रायल विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुआ। बुधवार को आरोपी पर दोष सिद्ध