मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के दोषी को अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 मई 2022 को मोहल्ले में लकड़ी का कार्य कर रहे आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने शोर मचा दिया। इसके बाद लोग एकत्र हो गए।
आरोपी अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। अभियुक्त को पांच साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।