मुजफ्फरनगर। दो साल पुरानी शिकायतों के मामले में नगर विकास विभाग ने चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल एक लाख 95 हजार 223 रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने यह आदेश जारी किया है। उन पर लगे तीनों आरोप सिद्ध पाए गए हैं। विभाग ने उन्हें इस पर चेतावनी जारी की है।

शिकायतकर्ता सभासद राजीव कुमार शर्मा ने 21 जनवरी, 2019 और जन विकास सोसायटी के अध्यक्ष खालिद ने 18 जनवरी 2019 व 21 जनवरी 2019 को चेयरपर्सन के खिलाफ तीन बिंदुओं पर शिकायत की थी। नगर विकास विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन डीएम से जांच कराई। डीएम ने अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त, 2019 को नगर विकास विभाग को भेज दी थी। जिस पर सुनवाई चल रही थी। सोमवार को विभाग ने मामले का निस्तारण करते हुए चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल एक लाख 95 हजार 223 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान चेयरपर्सन कई बार नहीं पहुंची थी।

अंजू अग्रवाल पर लगे थे यह आरोप
– नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 59 व 66 के विपरीत जाकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रविंद्र सिंह राठी को वित्तीय अधिकारी दिया जाना।
– 2018-19 के लिए ऑटो रिक्शा टेंपू शुल्क के ठेके के सार्वजनिक नीलामी 13 जून, 2018 को कराई गई थी, जिस पर 1.40 लाख बोली आई, लेकिन संतुष्ट न होने के कारण अध्यक्ष ने दोबारा विज्ञापन निकलवाया, जिससे पालिका के 64183 रुपये खर्च हुए। चेयरपर्सन के कदम से पालिका को 1,95,223 लाख रुपये की आर्थिक क्षति की शिकायत की गई थी।
– नगरपालिका की बोर्ड बैठक चार जून, 2019 के प्रस्ताव संख्या 164 में शिकमी किराएदारों की दृष्टि से छह सदस्यीय कमेटी नियम विरूद्ध गठित की गई। स्थानीय प्राधिकारी और विभागीय अधिकारी कमेटी में शामिल नहीं किए गए।

यह किया आदेश
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 48-2 (ख) उनसे प्रकरण में शासकीय क्षति एक लाख 95 हजार 223 रुपये की क्षति, जिसके लिए वह पूर्णत: उत्तरादायी है, की वसूली करने और नियम के विरूद्ध कार्य करने पर भविष्य के लिए सचेत रहने की चेतावनी दी गई है।
हाईकोर्ट जाएंगे

सभासद राजीव शर्मा का कहना है तीनों आरोप चेयरपर्सन पर सिद्ध हुए हैं। नगर विकास विभाग ने भी यह माना है, इसके बावजूद उनसे सिर्फ आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा रही है। चेयरपर्सन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसके लिए वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

अपील में जाएंगे : अंजू अग्रवाल
चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने कहा कि हमेशा शहर के लोगों के हित में कार्य किए हैं। आर्थिक क्षति की भरपाई के आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे।