मुजफ्फरनगर. युवती का अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा व साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2015 में शामली क्षेत्र की एक युवती का आरोपी महक सिंह निवासी शेखपुरा थाना आदर्श मंडी शामली ने अपहरण कर लिया। आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती दुराचार किया। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद किया था।
युवती के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा व साढ़े सात हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।