मुजफ्फरनगर । खलील हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। निकाह तुड़वाने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर में निकाह तुड़वाने को लेकर अंजाम दी गई हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने फैसला सुनाया।
अभियोजन के अधिवक्ता कैलाश चंद और सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि दधेडू गांव के इलियास की साली गुलिस्तां का निकाह महमूदनगर निवासी खलील के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद गुलिस्तां लद्दावाला निवासी शकील के संपर्क में आ गई। शकील और इलियास मिलकर खलील पर निकाह तोड़ने का दबाव बना रहे थे।
बताया गया कि तीन मार्च 2007 की रात 10 बजे दोनों खलील को महमूदनगर से बात करने के लिए बुलाकर ले गए। इसी दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित पक्ष की ओर से लद्दावाला निवासी शकील और दधेडू निवासी इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पर दोष सिद्ध किया। दोनों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।