मुजफ्फरनगर। डीजीजीआई (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस) की टीम ने शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे शाह मोहम्मद को पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शाह मोहम्मद को 18 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
डीजीजीआई की जांच में शाह मोहम्मद की फर्म राणा स्टील पर 22 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप है। टीम ने इस दो साल की अवधि में किए गए टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए।
शाह मोहम्मद के वकीलों ने बहस के दौरान तर्क दिया कि उनकी फर्म एक प्रतिष्ठित व्यापारिक इकाई है, जिसका 200 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर है। वकीलों ने आग्रह किया कि टैक्स की 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर उन्हें रिहा कर दिया जाए।
अदालत ने वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शाह मोहम्मद को जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि टैक्स चोरी का मामला बड़ा है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।
डीजीजीआई की टीम इस मामले में आगे भी जांच जारी रखेगी। टैक्स चोरी के आरोपों के मद्देनजर, राणा स्टील और उससे जुड़े सभी लेन-देन की जांच की जाएगी। मामले ने राजनीतिक और व्यापारिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।