मुजफ्फरनगर। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए लगातार गैर हाजिर रहने के कारण प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया सुशील उर्फ मूंछ के विरुद्ध थाना नई मण्डी पर पंजीकृत अभियोग किया गया। गौरतलब है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना नई मण्डी बबलू सिंह के नेतृत्व में नई मण्डी पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया एवं से भगौड़ा घोषित अपराधी सुशील उर्फ मूंछ पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम मथेड़ी थाना रतनपुरी के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए लगातार गैरहाजिर रहने के कारण मु.अ.सं. 17/2024 धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया सुशील उर्फ मूंछ उपरोक्त थाना नई मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0स0 126/97 वाद संख्या 298/1998 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में न्यायालय में लगातार गैर हाजिर चल रहा था। अभियुक्त सुशील उर्फ मूंछ उपरोक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट, धारा 82 सीआरपीसी कुर्की की उद्घोषणा तथा धारा 83 सीआरपीसी कुर्की का आदेश जारी किया गया था, जिसका अनुपालन थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा 13 सितंबर 2023 को किया गया था। इसके पश्चात भी माफिया सुशील उर्फ मूंछ न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, जिसमें न्यायालय द्वारा भगौड़ा घोषित किया गया था।
विगत 9 जनवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने माफिया/भगोड़ा अपराधी सुशील उर्फ मूंछ उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। पुलिस के अनुसार माफिया सुशील उर्फ मूंछ (एचएस न.-18 ए) प्रदेश स्तर पर पंजीकृत गैंग आईएस-199 का लीडर है, जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद एवं उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों/थानों पर 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।