मुजफ्फरनगर। खतौली के राजा वाल्मीकि हत्याकांड में भाजपा नेता व खतौली के पूर्व चेयरमैन पारस जैन सहित तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी राजू वाल्मीकि को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार गत 5 अप्रैल 2017 को खतौली में राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजू वाल्मीकि को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य आरोपियों खतौली के पूर्व चेयरमैन पारस जैन, गौरव व आदिल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।

इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति, जनजाति के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की अदालत में हुई। आरोपी पारस जैन, जो मेरठ अस्पताल में भर्ती हैं, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश सुनाया गया है। उनकी और से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र कुमार ने पैरवी की।