मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर बिना अनुमति हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक नूरसलीम राणा के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। पूर्व गृह राज्यमंत्री समेत छह आरोपित कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर निर्धारित की गई है।
जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त को सचिन-गौरव और शाहनवाज की हत्या के बाद जनपद में तनाव पैदा हो गया था। दोनों समुदाय के लोगों की ओर से पंचायत कर जुबानी जहर उगला जा रहा था। इसी दौरान 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिना अनुमति सभा की थी। इस दौरान जमकर भड़काऊ भाषण दिए गए थे।
इसके चलते शहर कोतवाली में पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक मौलाना जमील, अधिवक्ता असद जमा, सलमाद सईद समेत कई के खिलाफ भडकाऊ भाषण देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश मयंक जयसवाल के समक्ष चल रही है। गुरुवार को मामले की सुनवाई थी।
गुरुवार को पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमा, सलमान सईद, अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर, असद जमा, नौशाद कोर्ट में पेश हुए है। वहीं पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक मौलाना जमील व नूरसलीम राणा व मुसर्रफ की तरफ से हाजिरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था। उधर, पिछली तारीख पर कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने पूर्व विधायक नूरसलीम राणा के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 तारीख नियत की है।