नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि टैक्सपेयर्स को दो साल तक रिवाइज ITR भरने की छूट दी गई है. लेकिन आपको बता दें कि सभी करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा. दरअसल, सरकार ने इसका लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें लगा दी है.
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, ‘अगर किसी भी वजह से ITR में कोई गलती हो गई है अथवा टैक्स चुकाने में फेल हो गए हों तो करदाता अगले दो वित्तवर्ष तक रिवाइज income tax returns भर सकते हैं. इसके तहत उन्हें टैक्स पर ब्याज के रूप में 25 से 50 फीसदी तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा. इसका फायदा ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं को मिलना था जो डेडलाइन मिस कर जाते हैं.’ लेकिन आप जान लें कि रिवाइज ITR से जुड़ी शर्तों के बिना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा.
कब नहीं भर सकते रिवाइज ITR
– अगर किसी करदाता की इनकम लॉस में है तो वह रिवाइज ITR नहीं भर सकता है.
– अगर किसी करदाता की टैक्स देनदारी पहले से कम होने पर भी यह सुविधा नहीं मिलेगी.
– अगर किसी करदाता का रिफंड रिवाइज ITR में बढ़ रहा है तो भी उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी.
– अगर किसी करदाता के खिलाफ income tax विभाग ने स्क्रूटनी शुरू की हो तो उसे नई सुविधा नहीं मिलेगी.
– अगर किसी करदाता का नाम income tax रेड या अन्य सर्च में अघोषित आय उजागर हुआ हो तो उसे रिवाइज ITR का लाभ नहीं मिलेगा.
गौरतलब है कि टैक्सपेयर्स को महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम की वजह से बढ़े खर्च पर टैक्स छूट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इस पर निराशा ही मिली है. इसके अलावा उन्हें यह भी उम्मीद थी कि सरकार नए टैक्स स्लैब में होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को शामिल करेगी. लेकिन यहां भी उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है. होम लोन के ब्याज भुगतान पर अभी आयकर की धारा 24बी के तहत सालाना 2 लाख रुपये की और 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है.