मुजफ्फरनगर। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने ईओ नगर पालिका हेमराज को नोटिस जारी किया है। सुनीता पत्नी विनोद कुमार ने अपने पति से भरण पोषण प्राप्त किए जाने को वाद दायर किया हुआ है। इसमें विपक्षी विनोद कुमार नगर पालिका में कार्यरत है।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुजफ्फरनगर को विनोद के वेतन से दस हजार रुपये प्रतिमाह कटौती कर धनराशि को न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया गया था। मगर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर न्यायालय ने ईओ को नोटिस जारी किया है। न्यायालय के 25 मई 2023 के आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है। पेश होने के लिए न्यायालय ने एक अगस्त की तिथि तय की है।