मुजफ्फरनगर। ढाई लाख से अधिक की आपूर्ति लेने वाले समस्त विभागों को जीएसटी देनी होगी। जिले में सभी विभागों का जीएसटी में पंजीकरण जरूरी है। जीएसटी को लेकर सभी विभागों को नई गाइड लाईन के बारे में बताया गया।

जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में एडीएम वित्त अरविंद मिश्रा ने बताया कि सरकारी विभाग, अर्द्ध सरकारी, निगम, नगर निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत अब सभी जीएसटी के दायरे में आ गए है। ढाई लाख से अधिक की आपूर्ति लेने वाले विभाग को जीएसटी देना होगा। निजी संस्थानों की तरह सरकारी संस्थानों को भी जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा। संबंधित अधिकारी से एकाउंट नंबर लेना होगा।

संयुक्त आयुक्त राज्य कर राकेश यादव ने बताया कि जीएसटी में सरकारी विभागों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। जिले में अभी तक अधिकांश कार्यदायी संस्था अपंजीकृत हैं। विभाग अब अर्थदंड लगाने का कार्य करेगा। बैठक में डीएम चंद्र भूषण सिंह, संयुक्त आयुक्त शरद शुक्ला, एसआईबी के एलएस शरण आदि मौजूद रहे।