मुजफ्फरनगर. सभासद राजीव शर्मा और समाजसेवी मो. खालिद की शिकायत पर शासन स्तर पर चल रही जांच में पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ तीन बिन्दुओं पर आरोप सिद्ध हुए थे। अब शासन ने इस मामले में पालिकाध्यक्ष से एक लाख 95 हजार 223 रुपये की रिकवरी कराने के आदेश डीएम को दिए हैं। शासन से पत्र आने के बाद डीएम ने सदर तहसीलदार को पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल से उक्त वसूली जमा कराते हुए प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

नगर पालिका के सभासद राजीव शर्मा और समाजसेवी मो. खालिद ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के खिलाफ कई बिन्दुओं पर शासन में शिकायत की हुई है। शासन के द्वारा वर्ष 2021 में तीन बिन्दुओं पर जांच कराई गई। राजीव शर्मा व मो. खालिद के द्वारा शिकायत की थी कि पालिकाध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रखते हुए तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी को ईओ के वित्तीय अधिकार दिए। इसके बाद डा. आरएस राठी के द्वारा करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया। वहीं ऑटो रिक्शा टैम्पों शुल्क के वसूली प्रकरण और दुकानदार प्रकरण को लेकर शिकायत की गई थी। इन आरोपों में पालिकाध्यक्ष के विरुद्ध तीनों आरोप पूर्णतया सिद्ध पाये गये हैं।

अब इस मामले में शासन ने पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल से 1 लाख 95 हजार 223 रुपए की वसूली करने के आदेश डीएम को दिए है। वहीं डीएम चन्द्र भूषण सिंह ने सदर तहसीलदार को इस मामले में पालिकाध्यक्ष से वसूली करने के निदेश दिए है। वहीं उक्त धनराशि की प्राप्ति रसीद भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। इस संबंध में पालिकाध्यक्षा अंजू अग्रवाल का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।