धनबाद: आपके रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जो आपके जीवन पर काफी गहरा असर छोड़ती हैं। समय रहते अगर इनके बारे में सही जानकारी या सलाह मिले तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो सकती हैं। आज हम आपको यातायात से जुड़े कुछ ऐसे नियमों से अवगत करा रहे हैं, जो वाकई आपके काम के हो सकते हैं।
दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी न तो आपको गाली दे सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। अगर पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करे तो उस दौरान कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा पुलिसकर्मी को फोन या कैमरा छीनने व तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अगली बार आपको जब भी ऐसा लगे के ट्रैफिक पुलिस आपकी प्रतिष्ठा का हनन कर रही है तो बेशक अपने फोन या कैमरे में उस पुलिसकर्मी की बातें या व्यवहार बतौर सबूत रिकॉर्ड कर लें।
मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल 2016 के तहत, यदि आपका किसी दिन चालान (बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से) पुलिस द्वारा काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी दिन उसी अपराध के लिए आपका चालान पुलिस नहीं काट सकती है। हालांकि एक यातायात पुलिसकर्मी को यह अधिकार है कि वह यातायात नियमों के उल्लंघन, मसलन सीमा से अधिक गति, लालबत्ती जंप करने व अन्य मामले में आपका वाहन एवं किसी भी प्रकार के संदेह के आधार पर आपका लाइसेंस जब्त कर सकता है, लेकिन इस जब्ती से संबंधित एक पावती उसे आपको देना अनिवार्य होगा।
यातायात नियमों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी से चाबी भी नहीं निकाल सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन या उसके वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत किसी भी पुलिसकर्मी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी जांच के लिए आपकी गाड़ी रोकता है तो उसे यूनिफाॅर्म में होना अनिवार्य है, साथ ही नेम प्लेट पर उसका नाम भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास उसका पहचान पत्र मांगने का अधिकार है। ऐसा न करने पर आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।