मुजफ्फरनगर. भोपा थाना क्षेत्र के सीकरी गांव निवासी गैंगस्टर एक्ट के आरोपित पूर्व प्रधान जमशेद की अवैध तरीके से कमाई गई 35 लाख रुपये की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त कर घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है।

डीएम के आदेश पर मंगलवार को तहसीलदार जानसठ संजय सिंह, सीओ जानसठ अकील अहमद, प्रभारी निरीक्षक पंकज राज पुलिस फोर्स के साथ सीकरी गांव पहुंचे। तहसीलदार ने माइक से डीएम का आदेश सुनाया। कहा कि जमशेद हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण कर रंगदारी मांगने, बलवा करने व गैंगस्टर आदि की धाराओं में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

जमशेद वर्ष 1996 से लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत उसका 423.16 वर्गमीटर जमीन पर बना 35 लाख रुपये का मकान जब्त किया गया है, जो अवैध तरीके से अर्जित की गई कमाई से बनाया गया है।