चंडीगढ़. डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर जेल से बाहर आने की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने तीन शर्तों के साथ मंजूरी दी है. पहली शर्त राम रहीम हरियाणा में अलग-अलग जगह नहीं घूमेंगे, दूसरी किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तीसरी और आखिरी सोशल मीडिया के जरिए भी कोई अपील नहीं करेंगे. बताते चलें राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल के लिए राम रहीम ने आवेदन किया है. अब हरियाणा सरकार को पैरोल मंजूर कर फैसला लेना है.
राम रहीम दो शिष्यों के बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है. जानकारी के अनुसार, इससे पहले 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी. राम रहीम को सजा के दौरान 10 बार पैरोल मिल चुकी है. वहीं अब 11वीं बार वह पैरोल पर बाहर आ रहा है. वहीं राम रहीम पहली बार साल 2020 में 24 अक्टूबर को 1 दिन के पैरोल पर बाहर आया था. राम रहीम ने इस बार 20 दिन की पैरोल मांगी है. आचार संहिता के कारण राज्य सरकार ने राम रहीम के निवेदन को मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया है.
दरअसल, पैरोल भी फरलो की तरह ही एक छुट्टी है, जिसमें किसी खास कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है. वहीं अंडरट्रायल कैदियों की स्थिति में भी मिल जाती है. कैदी को एक खास वजह बतानी होती है कि आपको बाहर क्यों जाना है. किसी कैदी के परिवार में अगर किसी की मौत हो जाती है या मेडिकल कारणों को लेकर पैरोल दी जाती है. बताते चलें पैरोल दो तरह की होती हैं. एक कस्टडी पैरोल है और दूसरी रेगुलर पैरोल.