मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के स्कूल में खेलने गई मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में 28 जुलाई 2020 को छह साल की पीड़िता सरकारी स्कूल के मैदान में खेलने के लिए गई थी।
इस दौरान पड़ोस के चाचा गुलफाम ने पीड़िता को दबोच लिया और दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में हुई। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। दोषी गुलफाम को 20 साल कारावास और दो लाख 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।