मुजफ्फरनगर। भतीजी के साथ आर्थिक सहायता दिलाने के बहाने दुष्कर्म के मामले में आरोपी फूफा को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-2 छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।
शामली निवासी महिला ने 14 साल पहले शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उसकी ननद का देवर आशु कर्णवाल बेटी को सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर घर से ले गया और उसके साथ डराकर दुष्कर्म किया। एक दिन शादी का दबाव बनाया तो पीड़िता ने परिजनों को पूरा मामला बता दिया। एजीजीसी फौजदारी किरण पाल कश्यप ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-2 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई। दोषी को धारा 376 में 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 506 में दो साल का कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।