नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया ने न‍ियमों के पालन में खामी पाए जाने पर आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से बयान जारी कर बताया गया क‍ि उसने 8 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई की तरफ से कई बयान देकर बताया कि उसने विशाखापत्तनम सहकारी बैंक पर न‍ियमों में अनदेखी पर सबसे ज्‍यादा 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके अलावा र‍िजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलाइज को-ऑपरेटिव बैंक कैलाशपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये, केरल के ओत्तापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमि‍टेड पर 5 लाख रुपये और हैदराबाद के दारुसलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिम‍िटेड गांधीनगर, काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिम‍िटेड काकीनाडा दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपाड़ा पर एक लाख रुपये, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिम‍िटेड, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

विशाखापत्तनम सहकारी बैंक, विशाखापत्तनम, पर यह जुर्माना आवास योजनाओं के लिए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और वित्त से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. इन सभी मामलों में RBI ने कहा कि जुर्माना बैंकों की लापरवाही पर लगाया गया है. ऐसे में बैंकों द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांजेक्‍शन या एग्रीमेंट की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.