मुजफ्फरनगर। पुरकाजी थाना क्षेत्र के ग्राम चानचक के निवासी गुरनाम सिंह द्वारा 2 फरवरी 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके भाई जोगिंदर सिंह और उनके बेटे मेहर सिंह के साथ गांव के ही दो अभियुक्तों, गुरमेज उर्फ पप्पू और गुरलाल उर्फ बग्गी ने मारपीट की और जोगिंदर सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

अभियुक्तों में से एक, गुरलाल उर्फ बग्गी, पहले ही गैंगस्टर मुकदमे में सजा काट चुका था और उसके खिलाफ विभिन्न गंभीर अपराधों के तहत कई मामले दर्ज थे। इसके आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने उनके खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया था।

आज, 20 नवंबर को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश काशिफ सेख ने अभियुक्त गुरलाल उर्फ बग्गी को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने की, जबकि पैरोकार अंकित कुमार ने मामले की पैरवी की।