अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में ईदुज्जुहा (बकरीद) एवं श्रावण शिवरात्रि आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित हैं, व विभिन्न विद्यालयों/विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी/सामान्य तथा तकनीकी/गैर तकनीकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है।

साथ ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरूद्घ कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कडे निर्देश दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है, वर्तमान परिवेश में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते हैं। यह आदेश 08 अगस्त 2021 तक, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता, प्रभावी रहेगा।