मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने दुर्गा मंदिर में मूर्ति खंडित करने के आरोपित को जमानत प्रदान करदी है। दाे माह पहले थाना तितावी क्षेत्र के गांव बघरा में मंदिर खंडित होने से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया था। पुलिस ने आरोपित याकूब व फारूख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कई दिन तक मंदिर परिसर व आसपास पीएसी का डेरा रहा था।

तितावी थाना क्षेत्र के गांव बघरा के पूर्व प्रधान ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 अप्रैल 2022 को प्रात: 9 बजे जब वह दुर्गा मंदिर के करीब से गुजर रहा था। दो व्यक्ति मंदिर में धार्मिक नारेबाजी करते हुए मूर्ति खंडित कर रहे थे। आरोप था कि जब उन्होंने उनका विरोध किया तो एक आरोपित याकूब ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास किया।

दुर्गा मंदिर में मूर्ति खंडित होने की खबर पर गांव बघरा में बवाल हो गया था। पुलिस व पीएसी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपित याकूब तथा फारूख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता की और से प्रार्थना प्रार्थना पत्र देकर याकूब की जमानत की याचना की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जानलेवा हमला, धार्मिक विद्वेष फैलाने सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार याकूब को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश जारी किया।