मुजफ्फरनगर. ट्रैक्टर लूट के बाद चालक की हत्या कर फरार हुए 3 बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने 5 साल 4 माह कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर कोर्ट ने 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक़ दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण थाना चरथावल का है।

उन्होंने बताया कि वादी दिनेश कुमार पुत्र सत्यप्रकाश निवासी गांव अकबरगढ़ थाना क्षेत्र चरथावल ने 25 जुलाई 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह के समय उसके पिता सत्यप्रकाश को नौशाद नाम का व्यक्ति ट्रैक्टर सहित न्यामू की और ले गया था।

आरोप था कि दिनेश ने उसके पिता सत्यप्रकाश से कहा था कि देवबन्द से रामपुर तिराहा तक जाकर वापस आ जएगा। लेकिन वापस नहीं आये। 2 दिन तक खोजबीन करने के बाद भी जब वादी के पिता सत्यप्रकाश घर नहीं आए तो दिनेश ने पुलिस में जानकारी दी थी।

पुलिस ने अभियुक्त फरमान कि निशादेही पर 16 दिन बाद जोला रोड पर पेपर मिल के गंदे नाले से सत्यप्रकाश कि लाश बरामद की और इस अपराध में शामिल नौशाद उर्फ़ उमरशाद उर्फ भूरा पुत्र इरशाद निवासी तिरग्राम चरथावल विकास पुत्र जसपाल निवासी जड़ोदा जट, फरमान पुत्र रियाज निवासी बसेड़ा थाना छपार, इमरान पुत्र अल्लादीन निवासी बागोवाली नई मंडी को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शर्मा ने इन अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। सुनवाई उपरांत गैंगस्टर जज बाबू राम ने इमरान क़ी फाइल प्रथक कर शेष अभियुक्त फरमान, नौशाद और विकास को 5 साल तथा 4 माह क़ी सजा और 5 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया।