मुजफ्फरनगर। भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार सराफ की दुकान से 76 लाख रुपये की सोने की चेन चोरी करने के दो और आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इससे पहले एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।
छह नवंबर को भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार ज्वैलर्स के यहां से सोने की 46 चेन चोरी कर ली गईं थी। जिनकी कीमत 76 लाख रुपये बताते हुए सराफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया और दुकान पर काम करने वाले बंजारा मोहल्ला निवासी कन्हैया वर्मा उर्फ मोंटी, केतन उर्फ कन्नू, तुषार शर्मा और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया था। एडीजीसी फौजदारी परविंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार को तुषार और अभिषेक के लिए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 शक्ति सिंह ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष का कहना है था कि दोनों आरोपियों से पुलिस ने चेन बरामद की थी, इस वजह से जमानत देना सही नहीं है। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले आरोपी कन्हैया वर्मा की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।