मुजफ्फरनगर. जिले के मंदिरों और मस्जिदों से अब तक 1009 स्पीकर उतारे गए है। साथ ही निर्धारित 80 डेसीमल की आवाज में ही लाउड स्पीकर बजाने के दिशा निर्देश दिए गए। 1400 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। पुलिस धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर धर्मगुरुओं को कोर्ट के आदेश की जानकारी दे रही है।
शाहपुर में अड्डे वाली मस्जिद के मौलाना मोहम्मद वकील अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंदिर व मस्जिद के लाउड स्पीकर के मद्देनजर आदेश दिए हैं कि किसी को भी लाउड स्पीकर की आवाज से तकलीफ न हो। इसलिए जो भी लाउड स्पीकर अतिरिक्त लगा हो उसे उतार लिया जाए। लाउड स्पीकर की आवाज भी कम कर लें। नुमाइश कैंप में रघुनाथ मंदिर के पुजारी व समिति के चेयरमैन रवि शेखर वत्स सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम आस्था पर आवाज का प्रदूषण फैला रहे हैं। इबादत और पूजा बिना लाउडस्पीकर के भी की जा सकती है। इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम ले, बस यही सच्ची श्रद्धा है, लेकिन आस्था के नाम पर शोर शराबा करना ठीक नहीं है.
बोले श्रद्धालु
मुजफ्फरनगर-शामली बाइपास के गांव मीरापुर निवासी पंडित नरेश भारद्वाज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लोगों को खुद ही मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर को हटा लेना चाहिए। उनके यहां शिव व दुर्गा मंदिर से दो लाउडस्पीकर उतार लिए हैं। एक लगा हैं और उसकी आवाज भी बेहद कम है।
अभी तक 1009 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए जा चुके है तथा 2400 लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई है।