मेरठ। परतापुर क्षेत्र के कुंडा गांव में करीब छह वर्ष पूर्व गला रेतकर और ईंट से चेहरा कुचलकर धर्मसिंह पाल की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेम संबंधों के कारण युवती के भाई अनूप और विकेश ने धर्मसिंह की हत्या की थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
थानाक्षेत्र के कुंडा गांव निवासी धर्मसिंह पाल (26) प्राइवेट फैक्टरी में काम करता था। गांव की एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन इसका विरोध कर रहे थे। मार्च 2019 में धर्मसिंह की रात की ड्यूटी चल रही थी। 5 मार्च 2019 की रात वह घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन सुबह लौटा नहीं। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। छह मार्च की सुबह लोगों ने धर्मसिंह का शव घर से कुछ दूरी पर बने चर्च के पास पड़े होने की सूचना परिजनों को दी।
धर्मसिंह की हत्या की गई थी। उसके शरीर व चेहरे को चाकू से गोदकर चेहरा ईंट से कुचला गया था। पुलिस ने धर्मसिंह के मोबाइल फोन पर आई कॉल्स को आधार बनाया। कुछ कॉल डिटेल्स सामने आईं। जांच में सामने आया कि धर्मसिंह को आखिरी कॉल युवती के भाई पड़ोसी अनूप और विकेश ने की थी। इस आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या का सच उगल दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया था। इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे-6 ओमप्रकाश ने अनूप और विकेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।